जनसुनवाई में लापरवाही: जनसुनवाई में दिए निर्देश पर पालन नहीं करने पर पटवारी निलंबित
जनसुनवाई में लापरवाही: में प्राप्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा अभिलेख दुरुस्त करने के संबंध में दिए गए निर्देशों में लापरवाही पूर्वक कार्य करने के चलते तहसीलदार घोड़ाडोंगरी की रिपोर्ट पर एसडीम द्वारा हल्का पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। आइये जानते है पूरा मामला क्या है न्यूज़ मद्यप्रदेश के बैतूल कलेक्टर कार्यालय की है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश प्रियेश नामदेव को शाहपुर एसडीएम श्री अभिजीत सिंह ने कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्रवाई की है। निलबंन अवधि में पटवारी का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रा.शाहपुर नियत किया गया है।
जारी आदेश में एसडीएम शाहपुर ने बताया कि मोहबत पिता मकडु तुमडान ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से न्यायालय नायब तहसीलदार चोपना के राजस्व प्रकरण कमांक/0377/अ-6/2022-23 में पारित आदेश 19 जनवरी 2024 के अनुसार हल्का पटवारी श्री प्रियेश नामदेव द्वारा अभिलेख दुरूस्त नहीं किये जाने के संबंध में शिकायत की थी।
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शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने शाहपुर एसडीएम को जांच के आदेश दिए
इस संबंध में पटवारी को 25 जून 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसमें श्री प्रियेश नामदेव के द्वारा जबाव प्रस्तुत किया जो संतोषजनक नहीं पाया गया।तहसीलदार घोडाडोंगरी के प्रतिवेदन अनुसार पटवारी श्री प्रियेश नामदवे हल्का पटवारी मालवर के द्वारा
राजस्व प्रकरण कमांक/0377/1-6/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 19 जनवरी 2024 आज दिनांक तक अमल नहीं किया गया है तथा श्री नामदेव के द्वारा भू-राजस्व वर्ष 2024-25 की वसूली जना भी नहीं की गई। श्री प्रियेश नामदेव की कार्यशैली संतोषजनक नहीं पाई गई।
तहसीलदार घोडाडोंगरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए पटवारी
को उक्त कृत्य शासन व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश, निर्देश के पालन में उदासीनत, लापरवाही प्रथम दृष्टया स्पष्ट होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत श्री प्रियेश नामदेव पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.
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