Employees News: बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप भी बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारी है तो आपकोइसके बारे में जरूर पता होना चाहिए. अगस्त से राज्य में ऑनलाइन अटेंडेंस नियम प्रभावी होगा. इसके तहत छुट्टी के लिए कर्मियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजना होगा. यही नहीं सैलरी भी ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही दी जाएगी.
ऑनलाइन रिकॉर्ड होगी कर्मचारियों की हाजिरी
इस बारे में सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव बी. राजेंद्र ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस मुख्यालय और विभागों के प्रमुखों को आदेश जारी किया है. इसके लिए संबंधित विभाग कों HRMS पोर्टल पर सभी कर्मियों का डेटा डालने के लिए निर्देशित किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के तहत अब से कर्मचारियों की हाजिरी ऑनलाइन रिकॉर्ड होंगी.
छुट्टी के लिए भी करना होगा पोर्टल पर आवेदन
कर्मचारियों के सभी रिकॉर्ड अब ऑनलाइन देखे जा सकेंगे. कर्मियों का एब्सेंटी, छुट्टी या किसी भी प्रकार का मामला हो उसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है. आवेदन के बाद हीं उस पर कोई फैसला किया जाएगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने कर्मचारियों का सारा डेटा HRMS पोर्टल पर अपलोड कर दें. 16 अगस्त 2024 से कर्मचारियों को यदि छुट्टी चाहिए है तो HRMS पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा.
पोर्टल पर स्वीकृत छुट्टी के आधार पर एक कर्मचारी को मिलेगी सैलरी
इसके बाद सक्षम अधिकारी ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार करेंगे. 1 सितंबर 2024 से HRMS पोर्टल पर स्वीकृत छुट्टी के आधार पर ही कर्मचारियों को सैलरी प्रदान की जाएगी. आदेश में आगे कहा गया है कि सभी ट्रेज़री और क्षेत्रीय कार्यालय अराजपत्रित कर्मियों के सेवा अभिलेख या फिर राजपत्रित पदाधिकारियों का कार्यालय अभिलेख वित्त विभाग, प्रधान महालेखाकार, बिहार कार्यालय, पटना से सभी प्रकार का अवकाश ऑनलाइन रिपोर्ट देखा जाए.